राज्य में 26 जनवरी से यूसीसी हो सकती है लागू,कैबिनेट ने संहिता की नियमावली पर लगायी मुहर
उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। सोमवार को कैबिनेट ने नियमावली को मंजूरी दे दी हैष। अब लिव-इन में रहने वाले सभी लोगों को एक माह के भीतर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। बता दें कि 26 मार्च 2010 के बाद हुए विवाह का पंजीकरण भी कराना होगा। जानिए नियमावली की मुख्य बातें।
नियमावली के मुख्य बिंदु-
- ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से कर सकेंगे पंजीकरण के लिए आवेदन।
- जहां इंटरनेट सुविधा नहीं, वहां सीएचसी के एजेंट घर-घर देंगे सुविधा।
- आधार कार्ड के आधार पर करा सकेंगे पंजीकरण।
- पोर्टल के माध्यम से भी की जा सकेंगी शिकायत।
- विवाह विच्छेदन की सभी प्रकार की सूचना के लिए 60 दिन का समय तय।
- लिव-इन में रहने वालों को एक माह के भीतर पंजीकरण कराना होगा अनिवार्य।
- पंचायत, पालिका व निगम स्तर पर उप रजिस्ट्रार व रजिस्ट्रार तैनात।
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन एवं प्रेरणा से हमने 2022 के विधानसभा चुनाव में जनता से समान नागरिक संहिता लागू करने का वादा किया था। इसकी नियमावली पर मोहर लग गई है। जल्द इसे लागू करने की तिथि की घोषणा की जाएगी। समान नागरिक संहिता की गंगा उत्तराखंड से निकलकर पूरे देश में जाएगी।