निकाय चुनाव के लिए 22 जनवरी से उत्तराखण्ड में , अवैध शराब व मादक पदार्थों पर अंकुश लगाए गए
Dry day In Uttarakhand उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव के लिए 22 जनवरी की सुबह से ही शराब की बिक्री पर रोक रहेगी। मतदान समाप्ति के बाद ही शराब की दुकानें खुलेंगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को आदेश जारी किए हैं। इस दौरान अवैध शराब व मादक पदार्थों पर अंकुश लगाने के लिए अभियान जारी है।
नगर निकाय चुनाव के लिए 23 जनवरी को सुबह आठ बजे से प्रारंभ होने वाले मतदान से 24 घंटे पहले 22 जनवरी की सुबह से निकाय क्षेत्रों में शराब की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी। मतदान समाप्ति के बाद ही शराब की दुकानें खुलेंगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस संबंध सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को आदेश जारी किए हैं।