उत्तराखंड में बिजली उपभोक्ताओं को दी गई बड़ी राहत, पढ़िए पूरी खबर
नियामक आयोग के आदेश के बाद यूपीसीएल के चीफ इंजीनियर कमर्शियल जेएस कुंवर की ओर से यह आादेश जारी किया गया है। इसके तहत अभी तक एक माह का बिजली का बिल 45 दिन पर तय होता है। बिल दो माह में आता है। कई बार 50 दिन और कभी 65 दिन पर दो माह का बिल आता है।
देहरादून। उत्तराखंड के करीब 20 लाख बिजली उपभोक्ताओं को हर दो माह या एक माह में आने वाले बिल में बड़ी राहत मिली है। नियामक आयोग के आदेश के बाद यूपीसीएल ने बिलिंग अवधि में परिवर्तन लागू कर दिया है। इसके तहत अब 45 के बजाए 25 से 35 दिन में एक माह और 75 के बजाए 55 से 65 दिन में दो माह का बिजली बिल आएगा।
नियामक आयोग के आदेश के बाद यूपीसीएल के चीफ इंजीनियर कमर्शियल जेएस कुंवर की ओर से यह आादेश जारी किया गया है। इसके तहत अभी तक एक माह का बिजली का बिल 45 दिन पर तय होता है। बिल दो माह में आता है। कई बार 50 दिन और कभी 65 दिन पर दो माह का बिल आता है।
इससे 50 से 65 दिन के भीतर बिजली उपभोक्ताओं की बिजली खपत 400 यूनिट से ऊपर चली जाती है। इतनी यूनिट होने की वजह से प्रति माह उपभोक्ताओं को 135 रुपये फिक्स चार्ज देना पड़ता है। बिजली यूनिट की दर भी यूपीसीएल के टैरिफ के हिसाब से 5.40 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से लगती है।
अब यह बिल 25 से 35 दिन के भीतर आएगा। इससे उपभोक्ता को 200 यूनिट के हिसाब से पैसा देना होगा। यूनिट कम होने की वजह से यहां फिक्स चार्ज भी 80 रुपये ही लगेगा। प्रति यूनिट के हिसाब से भी 5.40 के बजाए 3.45 रुपये भुगतान करना होगा। नियामक आयोग के निदेशक पीके डिमरी के मुताबिक, बिलिंग साइकिल में जो विषमता थी, वह अब दूर हो गई है।
इस तरह हो रहा था उपभोक्ताओं को नुकसान