पत्नी की सहमति के बिना शारीरक संबंध अपराध,दोषी पति को कोर्ट ने 5 साल की सुनाई सजा
पंजाब के बठिंडा जिले में एक अदालत ने एक पति को उसकी पत्नी के साथ उसकी सहमति के बिना शारीरिक संबंध बनाने के आरोप में पांच साल की सजा सुनाई है। यह मामला उस समय सामने आया जब पत्नी ने अपने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। अदालत ने इस मामले में पति की दलीलों को खारिज करते हुए उसे दोषी ठहराया और सजा सुनाई।